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जयपुर, 31 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका को जमानत सुनने के लिए तय की गई एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा है। जहां जोशी की जमानत पर आगामी सप्ताह में सुनवाई होगी। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाएं सुनने के लिए नया रोस्टर आ गया है। ऐसे में प्रकरण को नियमित बेंच के समक्ष भेजा जा रहा है।
जमानत याचिका में कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है। जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है। वहीं इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रही है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। गौरतलब है कि ईडी ने मार्च, 2024 में महेश जोशी को समन जारी किया था। वहीं बीते दिनों ईडी ने जोशी को गिरफ्तार किया था। ईडी कोर्ट ने गत दिनों जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद ईडी ने जोशी, बेटे रोहित सहित डेढ दर्जन आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। इस दौरान जोशी की पत्नी का निधन होने पर कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत का लाभ दिया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक