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इंदौर, 31 जुलाई (हि.स.)। इंदौर जिले में शुक्रवा, एक अगस्त से बगैर हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं दिया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने गत दिवस प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार इंदौर जिले में ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जायेगा। इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश एक अगस्त 2025 से लागू होकर 29 सितम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त प्रतिबन्ध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे।
बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर पेट्रोल पम्प संचालकों के विरूद्ध होगी कार्रवाई
कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी किये गए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए गुरुवार को इंदौर जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में डीसीपी ट्रैफिक अरविंद तिवारी, एडीएम रोशन राय, जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल मारू, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को हिदायत दी गई कि वे शुक्रवार एक अगस्त से बगैर हेलमेट पहने किसी भी दो पहिया वाहन चालकों को किसी भी हालत में पेट्रोल नहीं दें। बगैर हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जाना पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। कैमरे से निगरानी रखी जायेगी। पेट्रोल पंप पर विवाद करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध भी कार्रवाई होगी। पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जायेगी। पेट्रोल पंप संचालकों से कहा गया है कि वे प्रतिबंधात्मक आदेश का पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, नायरा व रिलायंस के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों, सेल्स ऑफिसरों व सहायक आपूर्ति अधिकारी अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
आरटीओ कार्यालय में नो हेलमेट-नो इंट्री
कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर में नो हेलमेट - नो इंट्री (हेलमेट नहीं तो प्रवेश नहीं) अभियान आज से प्रारम्भ किया गया है। अभियान का उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों व आमजन को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है। इसी क्रम में गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आने वाले समस्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी एवं आवेदकों की चेकिंग आरटीओ राजेश गुप्ता एवं स्टॉफ द्वारा की गई, जिसमें 10 वाहन चालक को बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने पर उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए तीन हजार रुपये का जुर्माना केन्द्रीय मोटरयान 1988 की धारा 194 (घ) के अन्तर्गत वसूल किया गया तथा उन्हें चेतावनी दी गई की पुनः बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जायेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर