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राजगढ़, 1 अगस्त (हि.स.)। नरसिंहगढ़ पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश गौरव अग्रवाल की कोर्ट ने युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में जिला सहायक निदेशक राजगढ़ आलोक श्रीवास्तव के निर्देशन में शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ मनोज मिंज ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि 2022 में खेत में लगी तार फेंसिंग हटाने की बात को लेकर हुए विवाद में आरोपित रोहित, कांताप्रसाद और गोविंद सर्वनिवासी जीन मौहल्ला कुरावर ने जगदीश के साथ गालियां देते हुए डंडों से मारपीट की, जिसमें जगदीश के सिर में गंभीर चोटें लगी और उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 370, 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित रोहित, कांताप्रसाद और गोविंद निवासी जीन मौहल्ला कुरावर को आजीवन कारावास की सजा और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक