सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका मामले में बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत, याचिका खारिज
सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका मामले में बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत, याचिका खारिज


नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आज भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि याचिका खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने सत्येन्द्र जैन की याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 07 मार्च को नोटिस जारी किया था। 20 फरवरी को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज करने का आदेश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज ने अपने जवाब में सत्येंद्र जैन की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया था। सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील ने कहा था कि और जैन की ओर से लगाए गए आरोप दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वजह से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जैन न्यायिक हिरासत में भी रहे हैं।

सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा था कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। सत्येंद्र जैन ने कहा था कि बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। याचिका में कहा गया था कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे। याचिका में कहा गया था कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे। इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था। ये बयान झूठे थे जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था।

सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा था कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था। इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं। इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर 2024 को जमानत मिली थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा