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जयपुर, 30 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डीग जिले के नगर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध तय समय से पहले निरस्त करने वाले राज्य सरकार के गत 16 जून के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में निदेशक व प्रमुख विशेष सचिव स्थानीय निकाय, जिला कलेक्टर भरतपुर, कमिश्नर नगर निगम भरतपुर व कार्यकारी अधिकारी, डीग सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश संकल्प शिक्षा समिति की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना में अनुबंध के तहत इंदिरा रसोई संख्या 329, नगर, डीग को संचालित करने का काम दिया गया। रसोई संचालन का यह काम उसे तीन साल के लिए दिया था। यह अवधि पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता का अनुबंध नवीनीकरण करते हुए उसे 20 अगस्त 2026 तक बढा दिया गया। इसी बीच उसे बिना कोई नोटिस और सुनवाई का मौका दिए 16 जून 2025 को उसका अनुबंध बिना किसी कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उसका अनुबंध निरस्त किया है। ऐसे में राज्य सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अनुबंध निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक