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जयपुर, 30 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोंक रोड पर बीलवा स्थित सहारा प्राइम सिटी मामले में दिए गए आदेश की पालना नहीं करने के अवमानना के 56 मामलों में बुधवार को आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सक्सैना को 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आयोग के न्यायिक सदस्य निर्मल सिंह व मुकेश और सदस्य रामनिवास सारस्वत ने यह आदेश भारती माहना व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर दिया।
आयोग के स्थायी गिरफ्तारी वारंट आदेश की पालना में पुलिस ने यूपी निवासी आरोपी सक्सैना को गिरफ्तार कर आयोग में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि आरोपी संजय सक्सैना सहित अन्य के खिलाफ आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेंद्र कच्छवाहा ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था। वहीं वारंट की पालना पुलिस आयुक्तालय को करने के लिए कहा था। इस आदेश की पालना में ही पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। परिवादियों ने सहारा प्राइम सिटी यानि सहारा सिटी होम्स में 2004 में आवासीय इकाइयां खरीदी थी, लेकिन प्रोजेक्ट तय समय में पूरा नहीं हुआ और उसका कब्जा तय समय 2012 तक नहीं दिया गया। मामला आयोग में आने पर परिवादियों के पक्ष में फैसला हुआ। इसके बावजूद भी विपक्षी ने आदेश की पालना नहीं की। जिस पर परिवादियों ने आयोग में अवमानना याचिका दायर कर आदेश की पालना करवाने का आग्रह किया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक