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नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका लंबित रहने तक ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले को निरस्त करने को लेकर भी याचिका दायर की गई है, जिस पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी है, इस पर उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने 24 जुलाई को लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों की सीबीआई की ओर से दायर मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, 18 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने लालू यादव की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद लालू यादव ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अब जब उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, तब लालू यादव ने दोबारा उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
हिन्दुस्थान समाचार / सुनीत निगम