निठारी कांड: सीबीआई, यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने 2006 में नोएडा के निठारी सीरियल हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को बरी करने के आदेश को सीबीआई, यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों की ओर से चुनौती देने वाली 14 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाओं को खारिज करने का आदेश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने पंढेर को सभी मामलों में बरी कर दिया है, जबकि कोली एक लंबित मामले में जेल में बंद है। इस मामले में एक पीड़िता के पिता, सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर, 2023 को सुरेंद्र कोली को बरी करने का आदेश दिया था। इसके पहले ट्रायल कोर्ट ने 28 सितंबर, 2010 को सुरेंद्र कोली को मौत की सजा दी थी।

इस मामले में सुनवाई के दौरान सुरेंद्र कोली के वकील ने उच्चतम न्यायालय में दलील देते हुए कहा था कि उसके खिलाफ साक्ष्य के नाम पर केवल कबूलनामा है, जो उसकी पुलिस हिरासत के काफी दिन के बाद दर्ज कराया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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