तीन बच्चों की हत्या करने वाली माँ को आजीवन कारावास, 30 हजार का जुर्माना
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मीरजापुर, 30 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत मीरजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार को न्यायालय ने तीन मासूम बच्चों की हत्या के मामले में आरोपित महिला को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देशन में की गई, जिनके मार्गदर्शन में पुलिस ने सशक्त और प्रभावी पैरवी कर दोषी को कड़ी सजा दिलाई। यह पूरा अभियान एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोर्डिया व आईजी विन्ध्याचल परिक्षेत्र आर.पी. सिंह के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है।

घटना का विवरण: 3 जून 2023 को थाना सन्तनगर क्षेत्र के पजरा गांव निवासी श्यामधर ने अपनी बहू सुधा उर्फ चन्दा देवी के खिलाफ थाना सन्तनगर में तहरीर दी थी। आरोप था कि उसने अपने ही तीन मासूम बच्चों को कुएं में फेंककर निर्ममता से हत्या कर दी। मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

मामले की विवेचना उपनिरीक्षक कमल टावरी, अरविन्द कुमार सरोज व रामनारायण राम द्वारा की गई। साथ ही पैरोकार उमेश यादव, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी आशुतोष चंद्र व धर्मेंद्र कुमार, तथा अभियोजन अधिकारी एडीजीसी उदय प्रताप सिंह और श्रीधर पाल ने मिलकर अदालत में सशक्त पैरवी की।

अंततः अपर सत्र न्यायाधीश-III शबीह जेहरा की अदालत ने आरोपी महिला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा