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रांची, 30 जुलाई (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में महिलाओं और स्कूली बच्चों सहित नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और उपायुक्तों (डीसी) को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह की खंडपीठ में बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के सभी जिले के पुलिस उपाधीक्षकों और उपायुक्तों को नए सिरे से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सभी जिलों के जिला जजों (जिला न्यायाधीशों) को यह निर्देश दिया है कि वे किशोर गृह (जुवनाईल होम) का निरीक्षण कर अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
रांची उच्च न्यायालय की अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा।---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे