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काठमांडू, 30 जुलाई (हि.स.)। मधेश प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राजेश झा अहिराज को काठमांडू की जिला अदालत ने बलात्कार के आरोप में न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। पूर्व राज्यपाल अहिराज ने अपने ऊपर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
पूर्व राज्यपाल राजेश झा अहिराज पर एक 23 वर्षीय युवती ने नौकरी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। राजेश झा के राज्यपाल रहते की गई शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को जिला अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आज ही यह फैसला सुनाया है। काठमांडू जिला अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। जिला अदालत के न्यायाधीश पीतांबर शर्मा ने जेल में रह कर मुकदमे की कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है।
हालांकि, पूर्व राज्यपाल अहिराज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। अहिराज ने अपने ऊपर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ बुधवार को ही एक एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने युवती पर पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। अहिराज ने एफआईआर में युवती पर पहले 20 लाख रुपये मांगने और नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि युवती के ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उन्होंने उसे एक बार तीन लाख रुपये चेक के जरिए भुगतान किया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास