बुलंदशहर स्याना हिंसा मामले में 38 आरोपित दोषी करार, एक अगस्त को आएगा फैसला
आरोपित को ले जाती पुलिस


स्पेशल काउंसिल यशपाल सिंह


बुलंदशहर, 30 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बुधवार को एडीजे-12 कोर्ट ने चर्चित स्याना हिंसा के सभी आरोपितों को दोषी करार दिया है। कोर्ट एक अगस्त को दोषियों को सजा सुनाएगी।

एडीजे-12 गोपाल जी की अदालत ने प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल और लोकेंद्र मामा को तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह की हत्या का दोषी पाया है। बाकी के 33 दोषियों को बलवे, जानलेवा हमला (धारा 307) और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी माना है। ट्रायल के दौरान पांच आरोपितों की मौत हो चुकी है और एक आरोपी बाल अपचारी है, जिसकी सुनवाई अलग से बाल न्यायलय में हो रही है। बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक अगस्त को इस पर कोर्ट फैसला सुनाएगा । सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी काे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 44 आरोपिताें के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

स्पेशल काउंसिल यशपाल सिंह ने पत्रकाराें बताया कि स्याना हिंसा और तत्कालीन थाना प्रभारी सुबाेध सिंह की हत्या के मामले में आज काेर्ट ने फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस की ओर से कुल 44 मुलजमिनों के खिलाफ चार्जशीट आयी थी। इसमें एक बाल अपचारी का मामला बाल न्यायालय चल रहा है। यहां पर 43 मुलजामिनों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। ट्रायल के दौरान पांच आरोपितों की मौत हो चुकी है। बुधवार काे काेर्ट ने 38 लोगों के खिलाफ आज अपना फैसला सुनाया है। 38 में पांच लोगों के खिलाफ 302 के आईपीसी के तहत दोषी करार दिया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस की सर्विस रिवाल्वर बरामद होने के मामले में मुख्य आरोपित प्रशांत नट को रिमांड पर लिया गया था। पूछताछ में उसने स्वीकारा कि हिंसा के दाैरान इंस्पेक्टर सुबाेध की सर्विस रिवाल्वर मैने ली थी उसे बाद में नहर में फेंक दी थी।

गौरतलब है कि तीन दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना इलाके में गोकशी की अफवाह के बाद भड़की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस हिंसा में भारी तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई थी। घटना के बाद प्रदेशभर में आक्रोश फैला था और कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए थे। ------------

हिन्दुस्थान समाचार / सचिन कुमार शर्मा