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हमीरपुर, 03 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम नियम 2016 के अंतर्गत गठित टाउन वेंडिंग कमेटी हमीरपुर की समीक्षा बैठक बीते दिन यानि बुधवार को यहां नगर निगम के कार्यालय में आयोजित की गई। नगर निगम के आयुक्त एवं जिला हमीरपुर के एडीसी अभिषेक गर्ग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पथ विक्रेताओं से संबंधित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई तथा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कमेटी के सदस्यों ने पथ विक्रेताओं की तहबाजारी फीस को पथ विक्रेता अधिनियम के तहत 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया।
इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि शहर में सभी पथ विक्रेताओं का सर्वे किया जाएगा और उनके लिए चिह्नित स्थानों पर वेंडिग जोन बनाए जाएंगे। सभी पथ विक्रेताओं को चिह्नित वेंडिग जोन में ही अपना व्यवसाय करना होगा। पथ विक्रेताओं के लाइसेंस भी बनाए जाएंगे। इन सभी कार्यों के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। सभी पथ विक्रेताओं को सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘स्वनिधि से समृद्धि’ कार्यक्रम के तहत आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। आयुक्त ने सभी पथ विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे सड़क पर लगी सफेद पट्टी से पीछे ही अपना सामान रखें, अन्यथा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें जुर्माना भी किया जाएगा।
बैठक में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त राम पाल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम नियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी तथा इनकी अनुपालना के लिए निगम की ओर से किए गए विभिन्न प्रबंधों की जानकारी दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल राणा