अनूपपुर: डाकघर की भूमि पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्थगन देने से किया इंकार
दो अतिक्रमणकारियों से मुक्त् कराई गई भूमि अनूपपुर, 3 जुलाई (हि.स.)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की न्यायालय ने अनूपपुर डाकघर की भूमि पर याचिकाकर्ता नौसाबा सहीन पत्नी मोहम्मद असलम और मोहम्मद असलम पुत्र इसहाक मोहम्मद को स्थगन देने से
फाईल फोटो जिला एवं सत्र न्यायालय एवं डाकघर की भूमि


दो अतिक्रमणकारियों से मुक्त् कराई गई भूमि

अनूपपुर, 3 जुलाई (हि.स.)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की न्यायालय ने अनूपपुर डाकघर की भूमि पर याचिकाकर्ता नौसाबा सहीन पत्नी मोहम्मद असलम और मोहम्मद असलम पुत्र इसहाक मोहम्मद को स्थगन देने से इंकार करते हुये उनके स्थगन अपील को निरस्त कर दिया है। शासन और डाकघर अनूपपुर की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।

शासकीय अभिभाषक मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि नौसाबा सहीन पत्नी मोहम्मद असलम और मोहम्मद असलम पिता इसहाक मोहम्मद ने अनूपपुर डाकघर की शासकीय भूमि खसरा नं0 296/2 रकवा 0.101 हेक्टेयर पर अवैध वाउन्ड्री वाल बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसे प्रशासन द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण के विरूद्व कार्यवाही करते हुये दीवाल को गिरा दिया जिस पर डाकघर ने भूमि पर कब्जा कर कर निर्माण के लिए मार्ग प्रस्सत कर दिया गया।

वादी नौसाबा सहीन पत्नी मोहम्मद असलम और मोहम्मद असलम पुत्र इसहाक मोहम्मद ने व्यवहार न्यायाधीश पारूल जैन के समक्ष दावा प्रस्तुत करते हुये स्थगन का आवेदन भी प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई उपरांत आवेदन को निरस्त कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर वादियों ने अपीलीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय ने सुनवाई कर दोनों की अपील निरस्त कर निचली अदालत के आदेश को सही माना और डाकघर अनूपपुर की भूमि पर किसी भी प्रकार की स्थगन देने से इंकार कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला