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रांची, 03 जुलाई (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरूवार को 11 से 13 वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट की एकल पीठ में विज्ञापन 1/2024 के मेंस एग्जाम के रिजल्ट को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने जो अंसार शीट का डिजिटल इवैल्युएशन करवाया है, वह सही नहीं है। इसलिए मेरिट लिस्ट को रद्द किया जाए।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की। उनकी बहस और दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अयूब तिर्की और राजेश प्रसाद की ओर से दाखिल रिट याचिका को खारिज कर दिया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष सोरेन ने बहस की। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे