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नई दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनीश दयाल ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लांड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग याचिका काे खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर, 2023 को जैकलीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। जैकलीन ने याचिका दायर कर कहा था कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने तो उसके साथ फर्जीवाड़ा किया ही साथ ही अदिति सिंह ने भी फर्जीवाड़ा किया। सुकेश चंद्रशेखर ने उसे टारगेट किया और उसका मनी लांड्रिंग मामले में कोई हाथ नहीं है। जैकलीन ने सुकेश के उस दावे को खारिज किया था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी। 31 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त, 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित बनाया था। ईडी अप्रैल, 2025 में इस मामले में जैकलीन की 7 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है।
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने 5.71 करोड़ से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख का घोड़ा और 9 लाख की एक बिल्ली भी शामिल है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी