गैंगस्टर नीरज बवानिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस
नई दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवानिया की बीमार पत्नी की सर्जरी के बाद देखभाल करने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका काे लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई
दिल्ली हाईकोर्ट


नई दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवानिया की बीमार पत्नी की सर्जरी के बाद देखभाल करने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका काे लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को करने का आदेश दिया।

नीरज बवानिया के वकील एन. हरिहरन और सिद्धार्थ यादव ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी अस्पताल में भर्ती है और उसकी सर्जरी की जरूरत है। हरिहरन ने कहा कि नीरज बवानिया की पत्नी की सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम करना है। अस्पताल ने दो लाख का बिल दिया है। कस्टडी पेरोल के दौरान बवानिया को अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने की अनुमति नहीं दी गयी। उसे पैसों का इंतजाम करने के लिए अंतरिम जमानत की जरुरत है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बवानिया की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली में गैंगवार चल रहा है और लोगों पर बम चलाए जा रहे हैं। इस पर एन. हरिहरन ने कहा कि गैंगवार में नीरज बवानिया कहीं से लिप्त नहीं है। हरिहरन ने 10 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की। 30 जून को हाईकोर्ट ने बवानिया को बीमार पत्नी की सर्जरी के लिए सहमति देने और देखभाल करने के कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने एक जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था।

गैंगस्टर नीरज बवानिया पर आरोप है कि उसने 2015 में रोहिणी कोर्ट के लॉकअप से तिहाड़ जेल ले जाने के दौरान दो कैदियों को जेल वाहन में गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी