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नई दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। वर्ष 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हुए। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान आरोपित योगेंद्र चंदोलिया की ओर से पेश वकील हरि ओम गुप्ता ने आज पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट को बताया गया कि शिकायतकर्ता को गवाही के लिए जारी समन वापस नहीं आया है। इसके बाद कोर्ट ने शिकायतकर्ता को दोबारा समन जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 3 मई को योगेंद्र चंदोलिया समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिया था।
इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली पुलिस से 2020 में शिकायत की थी। राघव की शिकायत पर देशबंधु गुप्ता थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता, रवि तंवर और विकास तंवर को आरोपित बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट और पंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन जारी किया था।
पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था। जब योगेंद्र चंदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट में कर दी गई। राऊज एवेन्यू कोर्ट एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट है जिसकी वजह से ये मामला तीस हजारी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा