दुष्कर्म के दोषी को एडीजी-6 ने सुनाई आर्थिक दंड के साथ बीस साल का कारावास
अररिया, 03 जून(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट अजय कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल की सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने भादवि की
अररिया फोटो:अररिया सिविल कोर्ट


अररिया, 03 जून(हि.स.)।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट अजय कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल की सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

न्यायालय ने भादवि की धारा 376 (डी) के अंतर्गत दोषी करार दिया।दोषी बथनाहा थाना क्षेत्र के भद्रेश्वर गांव के 26 वर्षीय अनिल ऋषिदेव पिता स्वर्गीय फ़ुच्चुु ऋषिदेव है।वही न्यायालय ने मामले के अन्य आरोपी सुरेन ऋषिदेव,जितेन्द्र ऋषिदेव, धर्मेंद्र ऋषिदेव तीनो के पिता झड़ीलाल ऋषिदेव, नवल ऋषिदेव पिता सूरज ऋषिदेव,इंद्रानंद ऋषिदेव सभी को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया।

न्यायालय ने विशेष पोस्को वाद संख्या 06/2022 में दोषी अनिल ऋषिदेव को सजा सुनाई।जो कि अररिया महिला थाना प्राथिमिकी कांड संख्या 92/2021 से संबंधित है ।

न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता नाबालिग को विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत सात लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देने का आदेश भी अपने निर्णय में दिया ।

27 जनवरी 2021की घटना को लेकर नाबालिग लड़की की बहन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी,जिसमें उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि नाबालिग के गर्भपात करवाने के लिए दोषी के अलावा अन्य आरोपियों द्वारा दबाव बनाया गया था।

सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्याम लाल यादव और बचाब पक्ष की ओर से कश्यप कौशल ने न्यायालय के समक्ष अपनी -अपनी दलीलें रखी। दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी अनिल ऋषिदेव को बीस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर