बिना अनुमति रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का किया था इस्तेमाल, कोर्ट ने दिए कुर्की के आदेश
कोर्ट


जयपुर, 29 जुलाई (हि.स.)। जयपुर महानगर द्वितीय की कमर्शियल कोर्ट-1 ने ट्रेडमार्क से जुड़े मामले में उदयपुर की लक्ष्य क्लासेज की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के एग्जिक्यूशन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि लक्ष्य क्लासेज ने वादी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। जबकि दोनों के बीच ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर राजीनामा भी हुआ था। जिसकी कोर्ट ने 16 मई को तस्दीक कर डिक्री भी जारी की थी, लेकिन प्रतिवादी ने उसकी पालना नहीं की गई।

वादी के वकील शुभम अरोड़ा ने बताया कि मैसर्स मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड संस्था है। जो कई सालों से लक्ष्य और लक्ष्य ज्ञान अनंत ट्रेडमार्क से प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तक प्रकाशित कर रही है। प्रतिवादी मैसर्स लक्ष्य क्लासेज और लक्ष्य क्लासेज एडयूटेक प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर ने इसी नाम से ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रतियोगी पुस्तकों की बिक्री शुरू कर दी। वादी की ओर से प्रतिवादी को कई बार सचेत करने के बाद दोनों के बीच राजीनामा हुआ कि प्रतिवादी लक्ष्य ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बावजूद भी प्रतिवादी ऑफलाइन और ऑनलाइन लक्ष्य के नाम से किताब की बिक्री कर रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रतिवादी की उदयपुर स्थित संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / पारीक