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फतेहपुर, 29 जुलाई (हि.स.)। फतेहपुर जिले में मंगलवार को जनपद न्यायालय के फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर-02 के अपर जिला जज अजय सिंह ने अभियुक्त को आजीवन कारावास साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे व शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार ने बताया कि थाना हुसेनगंज में विगत 26 मई सन् 2021 को घटना घटित हुई थी। दीपक लोधी ने अपने पिता आत्माराम की हत्या गला दबाकर हत्या कर दी थी। क्योंकि अभियुक्त मृतक की दूसरी पत्नी का पुत्र था।मृतक की दोनों पत्नियां मर गई थी। अभियुक्त को लगा की मेरे पिता जमीन बेच देंगे।
आज फास्ट कोर्ट ने अभियुक्त दीपक लोध को धारा 302, आईपीसी में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र कुमार