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रांची, 29 जुलाई (हि.स.)। रांची निवासी श्यामानंद पांडेय की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को प्रतिबंधित मांस की बिक्री के विरुद्ध उठाए गए कदमों की जानकारी देने के संबंध में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने बहस की। उन्होंने अपनी बहस में अदालत को यह बताया कि रांची एसएसपी की ओर से जो शपथपत्र दिया गया है उसमें सिर्फ यह जानकारी दी गई है कि गौ तस्करी के मामले में कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई है और क्या-क्या कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी भी शहर में अवैध रूप से प्रतिबंधित मांस की बिक्री हो रही है। उच्च न्यायालय अब इस जनहित याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे