सेबी ने नवीनीकरण शुल्क नहीं चुकाने पर 13 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द किया
सेबी के लोगो का प्रतीकात्‍मक चित्र


- नवीनीकरण शुल्क न देने पर 13 इकाइयों का निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकरण रद्द

नई दिल्‍ली 25 जुलाई (हि.स)। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को 13 संस्थाओं का निवेश सलहाकार के रूप में पंजीकरण रद्द कर दिया है। ये कंपनियां नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहीं हैं।

पूंजी बाजार नियामक ने जारी अपने आदेश में कहा, “नोटिस प्राप्तकर्ताओं (13 इकाइयों) के निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने का उद्देश्य अनजान निवेशकों द्वारा सेबी के साथ उनके समाप्त हो चुके पंजीकरण प्रमाणपत्र के दुरुपयोग को रोकना है।” हालांकि, पूंजी बाजार नियामक ने स्पष्ट किया कि इन संस्थाओं की पंजीकरण रद्द होने के बावजूद, वे निवेश सलाहकार के रूप में अपने पिछले कार्यों या लापरवाहियों के लिए उत्तरदायी रहेंगी।

सेबी ने जिन 13 संस्थाओं का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया है, उनमें मंजीत सिंह वोहरा, तरुण कुमार सपरा, गौरी सुगन्या बी, संजय सुबोधचंद्र शुक्ला, शाजी जॉर्ज, रवि मित्तल, वीबीएस इन्वेस्टमेंट्स, रविशंकर के अय्यर, एमजी फंड्स, संदीप आहूजा, हर्ष अग्रवाल, वरुण जालान और गौरव केडिया शामिल हैं। सेबी (निवेश सलाहकार) विनियमन के तहत प्रत्येक पंजीकृत निवेश सलाहकार को पंजीकरण को प्रभावी बनाए रखने के लिए नियामक से पंजीकरण प्राप्त होने की तिथि से प्रत्येक पांच वर्ष में नवीकरण शुल्क का भुगतान करना जरूरी होता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर