हत्या के नौ दोषियों को आजीवन कारावास
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 25 जुलाई (हि.स.)। न्यायालय ने हत्या के नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नसीरपुर के क्षेत्र कल्याणपुर निवासी रामसिंह की 2014 में मारपीट करते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में उसके चचेरे भाई श्याम सिंह ने अशोक कुमार, किशोर, नवल सिंह, रंधोर, नरेंद्र, मुनेंद्र, धीरेन्द्र, उपेंद्र, सुरेन्द्र तथा रामरतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 पोक्सो राजीव सिंह की अदालत में चला। मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रिय प्रताप सिंह ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान रामरतन की मृत्यु हो गई। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अशोक कुमार, किशोर, नवल सिंह, रंधोर, नरेंद्र, मुनेंद्र, धीरेन्द्र, उपेंद्र, सुरेन्द्र को दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 30 - 30 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

वही उपेंद्र व सुरेन्द्र को आर्म्स एक्ट में 5 - 5 वर्ष की सजा सुनाई है। उन पर पांच पांच हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़