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रांची, 25 जुलाई (हि.स.)। जमीन घोटाला के आरोपित रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गयी। शुक्रवार को ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले रांची पीएमएलए कोर्ट ने छवि रंजन को बेल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद छवि रंजन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए जमानत देने की गुहार लगाई है।
रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल,बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष सहित अन्य लोगों को आरोपित बनाया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे