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नई दिल्ली, 25 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय
ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपित और सांसद इंजीनियर रशीद से संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए मिली कस्टडी पैरोल के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से भारी रकम वसूलने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को करने का आदेश दिया।
इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 29 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए सुरक्षा के नाम पर 17 लाख रुपये देने को कहा है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद को पहले भी संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मिली है, लेकिन वे काफी ज्यादा पैसा मांगने की वजह से सत्र में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 जुलाई को रशीद को संसद के आगामी सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की इजाजत दे दी थी।
इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी। राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी