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नई दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले के आरोपित और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों की सीबीआई की ओर से दायर मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में लालू यादव की ओर से सीबीआई की एफआईआर को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है जिस पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। सिब्बल ने उस याचिका पर जल्द सुनवाई की भी मांग की। ट्रायल कोर्ट में लालू और परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर 26 जुलाई से सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश एक और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट आरोप तय करने पर सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय में दायर याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
दरअसल, 18 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने लालू यादव की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद लालू यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बता दें कि 07 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा