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जौनपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 5 अक्टूबर 2021 को स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 30 सितम्बर 2021 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री को संजीव कुमार दुबे पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम सखवट थाना सुजानगंज ने गायब कर दिया। बहुत तलाश करने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बाद में नाबालिग लड़की बरामद हुई और पुलिस ने उसके अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित संजीव कुमार दुबे को दोषसिद्ध पाते उक्त सजा से दंडित किया।
हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव