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नई दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 30 और 31 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश ने कहा कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना ही की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर तीन जजों की बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक अनुराग गुप्ता को 60 साल पूरा होने के बाद 30 अप्रैल को रिटायर होना था, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र को अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार के लिए पत्र लिखा।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय--------------------
हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी