मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 आरोपितों को बरी किए जाने काे लेकर बांबे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

बांबे उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को फैसला सुनाते हुए इस मामले में 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया था।

सितंबर 2015 में निचली अदालत ने 5 को मौत की सजा और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा को आरोपितों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सभी 12 आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय के इसी आदेश को उच्चतम न्यायालयमें चुनौती दी गई है।

साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाकों में कुल 189 लोगों की मौत और 820 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी