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नई दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीएस-6 मानक वाले 15 साल के पेट्रोल और 10 साल के डीजल वाहनों पर भी दिल्ली-एनसीआर में समय सीमा लागू करने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश में बदलाव नहीं कर सकती है। याचिका में कहा गया है कि सरकार बीएस 6 गाड़ियों के जीवन अवधि पर विराम नहीं लगा सकती है। याचिका में कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाना जरुरी है कि बीएस-6 मानकों को पूरा करने वाली नई तकनीक की गाड़ियों पर भी पुराने नियम लागू होंगे या नहीं।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी