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--करैली थाने में दर्ज मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट में कुर्क जमीन बेचने का आरोप
प्रयागराज, 24 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के रिश्तेदारों इमरान जई, जीशान उर्फ जानू और जाहिदा बेगम को राहत देते हुए गैंगस्टर के तहत कुर्क जमीन बेचने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने तीनों की याचिका पर उनके अधिवक्ता इमरान उल्लाह व विनीत विक्रम और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तारीख लगाई है।
अतीक अहमद के रिश्तेदारों इमरान जई, जीशान उर्फ जानू और जाहिदा बेगम के खिलाफ प्रयागराज के करैली थाने में गत 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में इमरान जई, जीशान उर्फ जानू और जाहिदा बेगम पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्क जमीन को बेच देने का आरोप है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे