मनी लांंड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन करने के मामले पर फैसला सुरक्षित
राऊज एवेन्यू कोर्ट


नई दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांंड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने 31 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 जुलाई को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लांंड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें वाड्रा और उनकी कंपनी मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ की 43 संपत्तियों को मनी लांड्रिंग के मामले में जब्त किया है।

इस मामले की शुरुआत 2008 में हुई थी। गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन का सौदा हुआ था। स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने साढ़े तीन एकड़ जमीन मात्र साढ़े सात करोड़ में खरीदी थी। वाड्रा इस कंपनी में डायरेक्टर थे। यह जमीन ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज से खरीदी गई थी। इस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे में ही वाड्रा की कंपनी के नाम पर हो गया। स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2012 में वही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी। इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इस मामले में 2018 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी