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जयपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त शैतान और रविन्द्र को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने पीडिता के साथ कई बार दुष्कर्म कर नैतिक रूप से अकल्पनीय अपराध किया है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 31 मार्च, 2022 को पीडिता के पिता ने जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा की उसकी बेटी ने उसे ईमेल कर अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दी थी। इस पर वह झोटवाडा स्थित अपनी दुकान से घर चला गया। जहां पीडिता ने उसे बताया कि अभियुक्त उसे डरा धमकाकर आए दिन दुष्कर्म करते थे। इसके बाद शाम के समय पीडिता ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय पर पता चलने पर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि शैतान का शराब का ठेका उसके घर के पास होने के कारण वह उसे जानती थी। शैतान ने 9 मई 2018 को उसे नींद की गोलियां देकर परिजनों को देने को कहा। रात के समय उसने परिजनों को नींद की गोलियां दी और शैतान से मिलने उसके चली गई। वहां शैतान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडिता ने अदालत को बताया कि रविन्द्र ने भी उसके साथ समय-समय पर कुल चार बार दुष्कर्म किया। दोनों अभियुक्त उसे घर वालों को जान से मारने की धमकी देते थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक