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जयपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर भर्ती-2023 में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के जरिए ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी के कम अंक करने और कम अंक वाले अभ्यर्थी के ज्यादा अंक करने पर पशुपालन विभाग के सचिव व निदेशक सहित राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश नितिन शर्मा की याचिका पर दिया।
याचिका में कहा गया कि उसने पशु परिचर भर्ती- 2023 में प्रार्थी ने भाग लिया। इस भर्ती के विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की कोई भी शर्त नहीं थी। भर्ती परिणाम अप्रेल 2025 में जारी हुआ। इसमें प्रार्थी के ज्यादा अंक आए, लेकिन नार्मलाइजेशन के तहत उसके ज्यादा अंकों को कम कर दिया और कम अंक वाले अभ्यर्थी के ज्यादा अंक कर दिए। इससे निम्न वरीयता वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया और प्रार्थी को इससे वंचित कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती का परिणाम जारी करने से पहले किसी भी श्रेणी के कोई कट ऑफ अंक जारी नहीं किए। ऐसे में परिणाम जारी करने में अनियमितता हुई है। इसलिए भर्ती का नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पशुपालन विभाग सहित अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक