बाढ़ प्रभावित 795 लोगों को आवास नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
झारखंड हाई कोर्ट  की फाइल फोटो


रांची, 24 जुलाई (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट में साहिबगंज जिले के नारायणपुर क्षेत्र के 795 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अब तक घर नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जियाउल हक की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जितेश कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने अपनी बहस के दौरान अदालत को बताया कि नारायणपुर इलाका हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। वहां काफी लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये घर बाढ़ के पानी से हर साल ढह जाते हैं। वर्षा के मौसम में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हो जाते हैं। जिले के डीडीसी (उप विकास आयुक्त) ने सभी पात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराने की अनुशंसा की थी और इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया था। इसके बावजूद अब तक आवास नहीं दिए गए।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak