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जयपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सचिव को शुक्रवार को पेश होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गुरुवार को मामले की कैमरा ट्रायल जारी रखी। इस दौरान प्रकरण से जुडे वकीलों को ही अदालत कक्ष में रहने की अनुमति दी गई। जानकारी के अनुसार अदालत में आरपीएससी के वकील मिर्जा फैसल बैग ने पक्ष रखा। इस दौरान भर्ती से जुडा रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आयोग के अधिवक्ता से कुछ सवाल-जवाब भी किए। कुछ सवालों पर आयोग के वकील ने कहा कि ये सवाल सीधे तौर पर आयोग सचिव से जुडे हुए हैं और वे ही इसकी जानकारी दे सकते हैं। इस पर अदालत ने आयोग सचिव को पेश होने को कहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक