Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
हरिद्वार, 24 जुलाई (हि.स.)। अपर जिला जज एफटीएस कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आठ वर्षीय बालक से कुकर्म का प्रयास करने के मामले में
आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएस कोर्ट ने युवक को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने गुरुवार को बताया कि 4 सितंबर 2022 में ज्वालापुर क्षेत्र में आठ वर्षीय बालक से जबरन कुकर्म करने का प्रयास किया गया था। बालक की चीख सुनकर वहां पहुंचे एक दंपति को देखकर युवक मौके से फरार हो गया था। बाद में मोहल्ले के लोगों व परिजन ने आरोपित युवक को पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया था। पीड़ित बालक की माता ने आरोपित जितेंद्र उर्फ काकू पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी राजीव नगर कॉलोनी लाल मंदिर कोतवाली ज्वालापुर के विरुद्ध संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पीड़ित बालक ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। यही नही, आरोपित युवक ने पीड़ित बालक को चिल्लाने व भागने पर सिर फोड़ने की धमकी दी थी। विवेचक संदीपा भंडारी ने आरोपित जितेंद्र उर्फ काकू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को पांच वर्ष कठोर कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला