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अनंतनाग, 23 जुलाई (हि.स.)। अनंतनाग की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 2017 में एक कसाई के अपहरण और हत्या के मामले में बुधवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे आर्थिक लाभ के लिए किया गया एक सुनियोजित और निर्मम कृत्य बताया है।
पुलिस के आरोपपत्र के अनुसार हैदरपोरा निवासी 29 वर्षीय मुश्ताक अहमद गनी 29 जून, 2017 को लापता हो गया था। कई दिनों बाद उसका शव मिला, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। मट्टन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 63/2017 में पुलिस ने जावेद अहमद पोसवाल, मोहम्मद अशरफ कालू और मोहम्मद इमरान पोसवाल को गिरफ्तार किया। मुश्ताक अहमद गनी को मवेशियों के सौदे के बहाने मट्टन के हुतमराह के जंगलों में ले जाया गया, जहां उसे लूटने के साथ ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई।
अनंतनाग के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मसरत रूही की अदालत में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी मोहम्मद यासीन नज़र के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान पेश किए, जिसके बाद तीनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 109 के तहत दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने आज उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी की धारा 545-ए के तहत पीड़ित परिवार को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। ------------------------------
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह