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नैनीताल, 2 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने युवती की नृशंस हत्या के मामले में आरोपित हैदर को फांसी व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाने वाले प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रुड़की के आदेश की पुष्टि के लिए दाखिल डैथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत का रिकार्ड तलब किया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हुई।
मामले के अनुसार, सफरपुर, रुड़की निवासी हैदर पुत्र सदाकत के खिलाफ युवती की हत्या के मामले में निचली अदालत ने 12 जून 2025 को फैसला सुनाया था। आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसकी पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट भेजा गया।
उल्लेखनीय है कि हरिद्वार निवासी दिनेश ने वर्ष 2021 में थाना गंगनहर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसकी बहन को हैदर अक्सर परेशान करता था। जब वह घर पर नही थे तो हैदर अपने दो साथियों के साथ घर में घुसा और उसके बाद तीनों ने बहन के घुटने मोड़कर धारदार हथियार से उसका गला धड़ से अलग कर दिया। आरोपित हैदर अक्सर उस पर शादी करने का दबाव डाल रहा था, जब बहन ने शादी से मना किया तो अभियुक्त ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित ने खुद को निर्दोष तथा फांसी की सजा के अयोग्य बताया जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि आरोपित हैदर ने साजिशन वारदात को अंजाम दिया। अभियुक्त के साथियों ने भी इसमें सहयोग दिया इसलिए उनको भी सजा दी जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता