दो अफीम तस्करों को 10 वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना
पलामू, 2 जुलाई (हि.स.)। पलामू जिला न्यायालय के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने दो अफीम तस्करों सिकंदर उर्फ गुड्डू व दीपक कुमार उर्फ बिजली को एनडीपीएस की धारा 18 (सी) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रु
पलामू व्यवहार न्यायालय


पलामू, 2 जुलाई (हि.स.)। पलामू जिला न्यायालय के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने दो अफीम तस्करों सिकंदर उर्फ गुड्डू व दीपक कुमार उर्फ बिजली को एनडीपीएस की धारा 18 (सी) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में नावाजयपुर के थाना प्रभारी ने तीन अगस्त 2021 को चार लोगों के विरुद्ध एनडीपीएस की धारा 17, 18 व 22 में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

2 अगस्त 2021 की रात्रि 9 बजे नावाजयपुर के थाना प्रभारी के नेतृत्व में बन्दुवा में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल की चेकिंग के दौरान दीपक कुमार के पास से एक किलोग्राम अफीम और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया था। अदालत में साक्ष्य के आधार पर मनातू के पकरियाडीह के सिकंदर उर्फ गुड्डू और नावाजयपुर के दीपक कुमार उर्फ बिजली को दोषी पाया और सजा सुनायी।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार