नकली जर्दा फैक्ट्री चलाने वाले दोषी को सात साल की कठोर कारावास व अर्थदंड
आज़मगढ़ , 02 जुलाई (हि.स.)। नकली जर्दा बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह की अदालत ने बुधवार को एक दोषी को सात साल के कठोर कारावास तथा 2 लाख 35 हजार रूपये अर्थदंड की
नकली जर्दा फैक्ट्री चलाने वाले दोषी को सात साल की कठोर कारावास व अर्थदंड


आज़मगढ़ , 02 जुलाई (हि.स.)। नकली जर्दा बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह की अदालत ने बुधवार को एक दोषी को सात साल के कठोर कारावास तथा 2 लाख 35 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मेहनगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी शशि भूषण राय 6 अगस्त 2007 को अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र के सर्रा गांव में श्याम नारायन चौहान के घर नकली जर्दा बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इस सूचना पर लगभग छह बजे शाम को अपने हमराही सिपाहियों के साथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने छापा मार कर नकली जर्दा बनाते हुए श्याम नारायन चौहान तथा शशि भूषण चौहान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छापे में कई बोरा सुरती तथा विभिन्न ब्रांडों के जर्दा कम्पनियों के कई सैकड़ा डिब्बे भी बरामद किए गए।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी श्याम नारायन चौहान को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।

वहीं दूसरे आरोपित शशि भूषण चौहान का फैसला सुनाते समय अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव चौहान