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नई दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने पिछले साल अप्रैल में प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार काे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को छोड़कर सभी आरोपित पेश हुए। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 10 जुलाई को आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर आगे की सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में डोला सेन, शांतनु सेन, विवेक गुप्ता, मोहम्मद नदीमुल हक, साकेत गोखले, सागरिका घोष, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, अबीर रंजन बिश्वास और सुदीप राहा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। सांसद डेरेक ओ ब्रायन के वकील श्रद्धा चिरानिया ने बुधवार काे उनकी पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के सभी 10 नेताओं को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की ओर से जारी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के 10 नेताओं को समन जारी किया था। कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 145 और 34 के तहत संज्ञान लिया था।
दरअसल, 8 अप्रैल, 2024 की शाम को करीब 4 बजे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन नेताओं ने ये प्रदर्शन बिना किसी अनुमति के करके अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक इन नेताओं ने चेतावनी देने के बावजूद प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी