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रुड़की, 2 जुलाई (हि.स.)। कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत यात्रा मार्ग पर स्थित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी के कड़े प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। शासन के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, इन मार्गों पर चल रहे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट एवं अन्य खाद्य संस्थानों को तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा सबसे अधिक जोर खाद्य सुरक्षा पर दिया गया है। उन्होंने बताया कि खास निर्देश दिए गए हैं कि जो भी संस्थान खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, वे अपने यहां पर उपयोग की जा रही खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता, मानक, एक्सपायरी तिथि एवं मूल्य सूची को स्पष्ट रूप से डिस्प्ले करें।
इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जाएंगे। विभाग की टीमें स्थलों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित करेंगी, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।
एसडीएम सौरभ असवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा अवधि में प्रशासनिक अधिकारी पूरे मार्ग की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस सख्ती का उद्देश्य कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्या से बचा जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / Ajay Saini