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अररिया 02 जुलाई(हि.स.)। अनुमंडलीय न्यायायिक दंडाधिकारी पार्थ कुमार की अदालत में कटिहार जिले के हसनपुर में पदस्थापित पोस्टमास्टर को बुधवार को 25 हजार रुपये भरना पड़ा।यह आदेश उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत के सख्त रुख के बाद अपनाया गया।तब पोस्ट मास्टर ने अपनी पत्नी के लिए कोर्ट में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन को लेकर 25 हजार रुपये जमा किया । बाकी रकम के लिए पोस्ट मास्टर को एक महीने के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया।
मामला परिवाद पत्र संख्या 1836/2012 का है। केस की परिवादिनी कटिहार की डंडखोरा थाना क्षेत्र के कालसर की अनुरिणा देवी पति सुबोध कुमार विश्वास है।अनुरिणा देवी का मायका अररिया जिला के अंतर्गत सिमराहा के औराही हैं।परिवादिनी ने अपने पति के विरुद्ध भादवि की धारा 498(ए) के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था ।यह मुकदमा वर्ष 2012 में दायर की गई थी और उक्त मुकदमा में परिवादिनी अनुरिणा देवी ने आरोप लगाया था कि उसके पति और सुसराल वालाें ने दहेज की मांग काे लेकर घर से बाहर निकाल दिया। अभी वह मायके में ही रह रही हैं।पति पोस्टमास्टर के पद पर पदस्थापित है, जो कि अपनी पत्नी से एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे।
पोस्टमास्टर सुबोध कुमार विश्वास उक्त मुकदमे में अपनी अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया तो न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका सशर्त मंजूर करते हुए 750 रुपये प्रतिमाह देने के साथ मंजूर किया था,जिसका अनुपालन सुबोध कुमार विश्वास के द्वारा नहीं किया जा रहा था,जिस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए रुपए जमा करने अन्यथा जेल भेजे जाने का आदेश दिया, जिस पर पोस्टमास्टर ने तत्काल 25 हजार रुपये जमा कराया।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर