संभल की रजा मस्जिद मामले में यथास्थिति का निर्देश
प्रयागराज, 02 जुलाई (हि.स.)।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की रजा मस्जिद वक्फ ए मुस्तफा उस्मानिया के मामले में यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मस्जिद की इंतजामिया कम
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 02 जुलाई (हि.स.)।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की रजा मस्जिद वक्फ ए मुस्तफा उस्मानिया के मामले में यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।

इंतजामिया कमेटी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण को लेकर विस्तृत निर्देश दिया है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने ध्वस्तीकरण किया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ध्वस्तीकरण किस तारीख को किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि याची ने निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत किया गया था या नहीं।

खंडपीठ ने विचाराधीन भूमि की वर्तमान में स्थिति को बरकरार रखने का निर्देश दिया है। साथ ही दोनों पक्षों से हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे