राहुल गांधी मानहानि मामला: गवाह के नहीं आने से सुनवाई टली, अब 14 को सुनवाई
सुलतानपुर, 2 जुलाई (हि.स.)। सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई गवाह न आने के कारण टल गई। अगली सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी। भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पां
राहुल गांधी  मानहानि मामले में  हुई सुनवाई  , अगली तारीख 24 फरवरी


सुलतानपुर, 2 जुलाई (हि.स.)। सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई गवाह न आने के कारण टल गई। अगली सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी।

भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बुधवार को बताया कि गवाह से आज जिरह होनी थी। गवाह के नहीं आ पाने के कारण अगली तिथि कोर्ट ने तय की है। अब 14 जुलाई को सुनवाई होगी।

कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली। राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। कई तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।

वर्ष 2025 की शुरुआत में 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख नियत की थी, लेकिन इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी। 30 जनवरी को तिथि नियत हुई तो राहुल के अधिवक्ता काशी शुक्ला के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी थी। 11 फरवरी को कोर्ट में जिरह पूर्ण करने के लिए सुनवाई की तिथि नियत की गई थी, जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह किया, जिरह पूर्ण होने के बाद अगले गवाह से जिरह के लिए तीन बार से तिथि ही नियत हो रही है। अप्रैल, मई और जून माह में सुनवाई के लिए कोर्ट की तारीख लगी रही।

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह