Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रांची, 02 जुलाई (हि.स.)। जीएसटी घोटाला के जरिये 800 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता की जमानत याचिका पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने खारिज कर दी है। मंगलवार को ईडी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की।
अमित गुप्ता पर शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। इस मामले में अब तक चार आरोपितों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में शिव कुमार देवड़ा, जमशेदपुर के जुगसलाई का कारोबारी विक्की भालोटिया, कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा शामिल हैं। फिलहाल सभी आरोपित रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे