संसद सुरक्षा सेंध मामले में हाई कोर्ट ने दी नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत
नई दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपित नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों आरोपिताें को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने द
दिल्ली हाईकोर्ट


नई दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपित नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों आरोपिताें को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर 20 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने दोनों आरोपिताें को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपिताें को इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं करने को कहा है। इसके अलावा दोनों को संबंधित थाने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करने तथा दिल्ली से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि संसद में अनधिकृत रुप से प्रवेश करना यूएपीए के तहत आता है। कोर्ट ने कहा था कि नि:संदेह संसद में प्रवेश करना मजाक नहीं है, लेकिन इससे आरोपियों के खिलाफ यूएपीए कैसे लगाया जा सकता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा से पूछा था कि क्या संसद के अंदर धुएं का कनस्तर लेकर जाना यूएपीए के तहत आ सकता है। कोर्ट ने कहा था कि दूसरे कानूनी प्रावधान भी हैं जो लगाये जा सकते थे लेकिन दिल्ली पुलिस ने यूएपीए लगाया है, ऐसे में कोर्ट को सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

नीलम आजाद और महेश कुमावत ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 13 सितंबर, 2024 को नीलम आजाद की, जबकि 22 नवंबर, 2024 को महेश कुमावत की जमानत याचिका खारिज की थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपित संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए की धाराओं के तहत मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद के खिलाफ पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की दाखिल की है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी