दिल्ली हाई कोर्ट का डीसीजीआई को वजन घटाने वाली दवाइयों के मामले में विशेषज्ञों की सलाह लेने का निर्देश
नई दिल्ली, 2 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने वजन घटाने के लिए बाजार में बेची जाने वाली दवाइयों की मंजूरी मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) को निर्देश दिया है कि वो सभी हितधारकों से सलाह करें। चीफ जस्ट
दिल्ली हाईकोर्ट


नई दिल्ली, 2 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने वजन घटाने के लिए बाजार में बेची जाने वाली दवाइयों की मंजूरी मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) को निर्देश दिया है कि वो सभी हितधारकों से सलाह करें। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ड्रग कंट्रोलर से कहा कि वो याचिका में उठाई गई चिंताओं पर विचार करें और उनका समाधान करें।

कोर्ट ने डीसीजीआई को निर्देश दिया कि वो इस मामले के विशेषज्ञों और दवा निर्माताओं से भी सलाह लें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो डीसीजीआई को प्रतिवेदन के जरिए अपनी बातों को रखें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो दो हफ्ते के अंदर वे अपना प्रतिवेदन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत करें।

याचिका जीतेंद्र चौकसे ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वजन घटाने के लिए बाजार में बेचे जाने वाले कंपोजिशंस के उपयोग और बिक्री के लिए जो लाइसेंस जारी किए गए, वे पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं। सुनवाई के दौरान चौकसे के वकील ने कहा कि इन कंपोजिशंस के उपयोग और बिक्री की अनुमति बिना किसी परीक्षण और अध्ययन और इन दवाओं के गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को ध्यान में रखे ही दिए गए।ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को ही सक्षम और वैधानिक प्राधिकार है। याचिका में कहा गया था कि इस मसले पर याचिकाकर्ता ने 18 अप्रैल को केंद्र सरकार और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को प्रतिवेदन दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी